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ऐसी वाहन जिन से यात्रा करने पर आपको इन्शुरन्स नहीं मिलता 

हमारे देश में आज भी ऐसे कई वाहन सड़कों पर दौड़ रहे है जिनमे अगर आप सफर कर रहे है और आप के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो आपको इसका कोई मेडिकल क्लेम नहीं मिलता है जैसे की हमारे देश में अभी अभी कई वाहन है जैसे की जुगाड़ यह एक ऐसा वाहन है जो वाहन कानून के तहत अधिकृत नहीं आता है और ना इसका कोई पंजीकरण होता है तो इस वाहन से अगर अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाये तो उस व्यक्ति को किसी भी तरह का बिमा मिलाने का कोई प्रावधान नहीं है

ऐसे ही वाहन से सफर करने वाले दो व्यक्तियों की जुगाड़ वाहन में बैठने के दौरान उनकी मौत हो गयी दरअसल गीता कालोनी फ्लाईओवर पर श्मशान घाट के पास 19 नवंबर, 2017 को जुगाड़ वाहन से सफर करने वाले मोंटून और मोहम्मद शमशाद दोनों वाहन पर रखी पेटियों पर बैठकर यात्रा कर रहे थे तभी अचानक किसी कारण से ये दोनों गिर गए और इनकी मौत हो गयी

दोनों युवक गीता कालोनी क्षेत्र में अलग-अलग जगह रहते थे इनके परिजनों ने 2018 में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में क्षतिपूर्ति के लिए एक याचिका दायर की जिसमे इन्होने वाहन चालक गांधी नगर घास मंडी निवासी राजकुमार उर्फ राजू  के ऊपर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया था

इसके बाद वाहन चालक राजकुमार ने इसके खिलाफ आपत्ति जताते जताते हुए कहा की उसका वाहन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नहीं आता तो वो ऐसे में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दे सकता है इसके बाद ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी समर विशाल ने पाया कि चश्मदीद के अभाव में चालक की लापरवाही को साबित नहीं किया जा सकता और  इसके बाद उन्होंने सभी धाराहों को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाया

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